हैदराबाद: दलित युवक के साथ हैवानियत, दबंगों ने नंगा कर पीटा, फिर चटाए पैर

हैदराबाद: दलित युवक के साथ हैवानियत, दबंगों ने नंगा कर पीटा, फिर चटाए पैर
SC Man stripped And Beaten In Hyderabad: हैदराबाद के पेटबशीराबाद क्षेत्र में 26 मार्च को एक 26 वर्षीय अनुसूचित जाति (SC) युवक तरुण कुमार के साथ ऐसी क्रूरता हुई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया. एक सामाजिक विवाद सुलझाने पहुंचे तरुण को कुछ लोगों ने नंगा कर, बेरहमी से पीटा और अपने पैरों को चाटने के लिए मजबूर किया.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. तरुण की शिकायत पर छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जो अब फरार हैं.
वीडियो में कैद हुई शारीरिक उत्पीड़न
वीडियो में साफ दिखता है कि तरुण को नंगा कर, डंडों से पीटा जा रहा है. आरोपी उसे बार-बार जातिसूचक गालियां दे रहे हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं. अपनी शिकायत में तरुण ने बताया कि वह अपने पारिवारिक मित्र की बहन विनीता के पति किरण कुमार यादव से मिलने गुंडलापोचमपल्ली गया था. बोवेनपल्ली की रहने वाली विनीता ने पहले अपने पति से तलाक के लिए अर्जी दी थी, लेकिन बाद में अपना मन बदल लिया और तरुण से अनुरोध किया कि वह किरण को तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर न करने के लिए समझाए.
तरुण ने कहा कि इस बात से किरण नाराज हो गया और अपने दोस्तों को बुला लिया, जिन्होंने मिलकर उसे डंडों से पीटा, कपड़े उतार दिए और पिटाई का वीडियो अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया. तरुण ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट करते समय उसकी जाति को लेकर अपशब्द कहे गए. उसने कहा, “उन्होंने न केवल मुझे मारा, बल्कि मेरे नंगे शरीर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी दी.”
युवक ने अश्लील वीडियो साझा करने का लगाया आरोप
तरुण ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि ये सभी लोग उसे बदनाम करने के लिए उसका नंगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं. उसने अपनी शिकायत में रैपिडो ड्राइवर किरण कुमार यादव (गुंडलापोचमपल्ली) के साथ-साथ पवन, लड्डू (बोवेनपल्ली), जयंत यादव (सुचित्रा), सोहेल (केपीएचबी कॉलोनी) और तरुण गौड़ (अंबरपेट) के नाम लिए हैं. शिकायतकर्ता ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.
आरोपियों की तलाश जारी
पेटबशीराबाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 118(1), 352, और SC/ST (POA) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है. SI महेश्वर रेड्डी के अनुसार, पुलिस सभी छह आरोपियों की तलाश में लगी हुई है. पीड़ित का इलाज सीसी श्रॉफ मेमोरियल अस्पताल में हुआ, जहां मेडिकल रिपोर्ट में पीठ, कंधों, छाती, पेट और पैरों पर चोटों का जिक्र किया गया है.